उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास समिति का गठन व पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत 2002 में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखंड के अधीन हुआ था
उद्देश्य : यह समिति एक स्वायत्तशासी एवं स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करेगी| इस समिति के निम्न लक्ष्य हैं
1) महिला एवं बच्चो के बहुमुखी विकास से जुड़े परियोजनाओं एवं गतिविधियों को नियमानुसार शुरू करना एवं उसे बढ़ावा देना| समिति इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के रूप में कार्य करेगी|
2) महिला सशक्तिकरण एवं बल विकास से जुड़े परियोजनाओं का कार्यान्वयन | इन कार्यक्रमों के अंतर्गत वह सभी गतिविधियाँ शामिल है जिसमे सामाजिक – आर्थिक विकास, सशक्तिकरण तथा महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं | समिति विभिन्न कार्यक्रमों के लिए राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के रूप में कार्य करेगी |